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श्री गुरूनानक और सेंट जॉन्स हायर सेकेण्ड्री विद्यालय पर 50-50 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित

   

       दमोह :   श्री गुरूनानक और सेंट जॉन्स हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के प्राचार्यो द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं तर्क समाधान कारक नहीं पाए जाने के फलस्वरूप विद्यालय द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2020 के नियम 6 ¼1½ घ का उल्लंघन किए जाने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी एवं समिति सचिव एसके नेमा ने विद्यालय के विरूद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 10 ¼2½ एवं नियम 2020 के नियम 9¼8½ एवं 9¼9½ के अंतर्गत श्री गुरूनानक हायर सेकण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह  एवं सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह  पर 50-50 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।

            ज्ञातव्य है राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु अभिभावकों/ पालकों पर अनुचित दबाब बनाने एवं अभिभावकों को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षणिक सामग्री अथवा यूनिफार्म क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किये जाने का तथ्य सामने आने पर म.प्र. शासन, द्वारा संज्ञान लिया गया है, उक्त के अनुक्रम में जिला दमोह में जिला समिति द्वारा जिले की आम जनता/पालकों /विद्यार्थियों /अभिभावकों आदि से विभिन्न स्त्रोतों से इस संबंध में अपनी शिकायतें जिला समिति को प्रेषित करने का आग्रह किया गया था।

            इस संबंध में श्री गुरूनानक और सेंट जॉन्स हायर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा यूनीफार्म में रेड, ग्रीन, यलो रंग के जूते अनिवार्य किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उक्त दोनों विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला समिति जिला दमोह द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिए गए।

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