कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष श्री कोचर ने सेंट जॉन्स
सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल पर किये गये अर्थदण्ड की राशि वसूली करने
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये निर्देश
दमोह / सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल दमोह पर किये गये अर्थदण्ड की राशि वसूली के आदेश कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह को दिये है। उन्होंने निर्देशित किया है कि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल होने पर अधिरोपित शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है। अत: अर्थदण्ड की राशि 50 हजार रूपये भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल कर 07 दिवस में कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष को सूचित किया जाये।
ज्ञातव्य है विद्यालय प्रबंधन को अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50 हजार की राशि आयुक्त लोक शिक्षण की अधिकारिक वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन अथवा ओटीसी (ओवर द काऊंटर) चालान के माध्यम से आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जमा कर कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष को रसीद की प्रति उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया था। विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय अवधि बीत जाने के पश्चात अभी तक अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने की कोई रसीद/सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और न ही राज्य समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत करने संबंधी कोई सूचना, अपील किये जाने की प्रक्रिया फीस की रसीद, अधिरोपित शास्ति का राज्य समिति द्वारा किये गये स्थगन संबंधी कोई सूचना आदि उपलब्ध कराई है ।