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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बैठक आज पंजाब खाद भंडार प्रो. श्री अरोरा को कारण बताओ नोटिस जारी

       दमोह : शासकीय जेपीबी  कन्याशाला दमोह में आज 27 नवम्बर को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर शाला की लगभग 800 बालिकाओं के साथ कार्यशाला का आयोजन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर सुधीर कोचर की अध्यक्षता में किया जाएगा। जिला सशक्तिकरण अधिकारी महिला बाल विकास संजीव मिश्रा ने बताया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी करना व 21 साल से पले लड़के की शादी करना कानूनन संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। कानून में इसके लिए 2 वर्ष की सजा व 1 लाख का जुर्माना है।

       उन्होंने बताया प्रत्येक वह व्यक्ति जो इस बाल विवाह में सहयोग व सेवाएं देता है यथा माता,पिता कार्ड छापने वाला प्रिंटर, कपड़े सिलने वाला, हलवाई, बैंड गार्डन, पंडित मौलवी, टेंट लगाने वाले आदि को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा ऐसे सभी बाल विवाह में शामिल न हों यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 एवं दमोह हेल्प लाइन न पर शिकायत की जा सकेगी।

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पंजाब खाद भंडार प्रो. श्री अरोरा को कारण बताओ नोटिस जारी

       दमोह : बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 16 (1), नियम 8() एवं (बी) का उल्लघन तथा  उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4 एवं धारा 35 का उल्लंघन पाये जाने पर पंजाब खाद भंडार प्रो. मदन अरोरा पुरानी गल्ला मंडी (मोरगंज) को इस संबंध में अपना बचाव उत्तर दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करने अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है जबाब समय सीमा में प्रस्तुत न करने या संतोष प्रद न होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

       ज्ञातव्य है 25 नवम्बर को निरीक्षण सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड दमोह एवं जिला नोडल अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से पंजाब खाद भंडार प्रो.-मदन अरोरा पुरानी गल्ला मण्डी (मोर गंज) का निरीक्षण किया गया जिसमें मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं की जा रही है, स्कंध पंजी संधारित न करना, स्कंध पंजी के भौतिक स्कंध का मिलान न होना, बीज विक्रय लाइसेंस एवं अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत न करना एवं अन्नदाता एसएसपी पाउडर 80 बोरी स्टॉक पाया गया परंतु पीओएस मशीन में स्टॉक निरंक है।

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उर्वरक बिना लाईसेंस लिये क्रय कर विक्रय करने पर

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के दिये निर्देश

     दमोह : 25 नवम्बर को निरीक्षण दल के द्वारा भूमि बीज भंडार कचौरा दमोह का निरीक्षण किया गया। जिसमें महेश कुशवाहा के द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से उर्वरकों का क्रय विक्रय करते पाये गये जिसमें सुपर कामधेनु फर्टीलाइजर गुजरात जी.एस.टी. नम्बर-24ADQFS9032F1ZU के E-Way Bill, ACK NO.-162418823746347 07 नवम्बर 2024 द्वारा विभिन्न उर्वरक बिना लाईसेंस लिये क्रय कर विक्रय किया गया।

      इस संबंध में अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उर्वरक (नियंत्रण) ने निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दमोह को आदेश 1985 की धारा 4,5,7,8,35 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुये संबंधित पुलिस थाने में तत्काल प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराते हुये अनुज्ञपति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को सूचित करना सुनिश्चित किया जाये।

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