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कृषि उपज मण्डी समिति हटा के मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) तत्काल प्रभाव से निलंबित ----- भावांतर भुगतान योजना 2025 अंतर्गत 05 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित

 
           दमोह/  शासन की महत्वाकांक्षी भावान्तर भुगतान योजना संचालन के संबंध में शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर ई-अनुज्ञा पोर्टल पर किसानों के भुगतान की नियमित समीक्षा नहीं करने तथा संबंधित व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर कृषकों को उनकी उपज का समयावधि में भुगतान नहीं कराने तथा कर्त्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल केआयुक्त सह-प्रबंध संचालक कुमार पुरूषोत्तम ने कृषि उपज मण्डी समिति हटा के मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) श्री छन्नूलाल सौर को मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड  सेवा विनियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

            निलंबन की अवधि में श्री सौर का मुख्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय सागर रहेगा। निलंबन अवधि में सेवा विनियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।       


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कलेक्टर श्री कोचर ने भावांतर भुगतान योजना 2025 अंतर्गत 05 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर, आईडी लॉक कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने दिये निर्देश
               दमोह /  भावांतर भुगतान योजना 2025 अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी दल के प्रतिवेदन पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कृषि उपज मंडी दमोह के सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

            कलेक्टर श्री कोचर ने सचिव से कहा है कृषि उपज मंडियों का सतत भ्रमण कर निरीक्षक तथा व्यापारियों की खरीदे गए स्कंध का भौतिक सत्यापन, सोयाबीन खरीदी कृषकों को राशि भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण के लिये जिला स्तरीय निगरानी दल का गठन किया गया है।  जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा 22 नवंबर 2025 को कृषि उपज मंडी दमोह परिसर में व्यापारियों द्वारा खरीदे गये सोयाबीन का भौतिक सत्यापन किया गया, भौतिक सत्यापन के दौरान फार्म /व्यापारियों के ऑनलाइन ई- अनुज्ञा एवं भौतिक सत्यापन किए जाने पर सोयाबीन के स्कंध में अंतर पाया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार आस्था ट्रेडिंग कंपनी दमोह, राम श्याम ट्रेडिंग कंपनी दमोह, रामकृष्ण गुलाब चंद्र गुप्ता दमोह, हरिप्रसाद दिलीप कुमार गुप्ता दमोह, मां लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी दमोह की फर्मा/  व्यापारियों द्वारा भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी में एक ही उपज को कई बार खरीदा (रिसाईकल) गया है ।

            उन्होंने निर्देशित किया उक्त फर्मो / व्यापारियों द्वारा अभी तक खरीदे गए समस्त कृषकों को ऑनलाइन भुगतान ई- अनुज्ञा पोर्टल पर दो दिवस के अंदर करवाते हुए मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत उक्त व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर, आईडी लॉक कर तथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर कलेक्टर को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए ।

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