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पटेरा पुलिस 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार करने में कामयाब 💢💢 हत्या करने वाले 9 आरोपीगण को आजीवन कारावास

            दमोह/  दिनांक 29/06/25 को फरियादी थानसींग उर्फ राजू पिता धनसींग आदिवासी उम्र 32 साल निवासी ग्राम जेर (इमलिया) थाना पटेरा जिला दमोह ने थाना हाजिर हो रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29.06.25 को जेर गांव के पास नेगुवां खेरे में लखन सींग आदिवासी के खेत में बिराजी खेर माता के यहां मेरे गांव के लोगो द्वारा हर साल की तरह सामूहिक रूप से पूजा रखी गई थी। जो गांव के लोगो ने सामूहिक रूप से चंदा करके माता के यहां बकरा की बली चढ़वा कर बकरे का मटन बनवाया था। रामसींग आदिवासी समय करीब 3.00 बजे दिन में खाना खाने बैठा था तभी मटन परोसने के विवाद पर से गांव के कमलेश यादव ने रामसींग उर्फ राजा आदिवासी को गंदी गंदी गालियाँ देकर जातिगत अपमान करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी कमलेश यादव ने रामसींग आदिवासी को तबल कुल्हाड़ी चेहरे में मार दी जिससे रामसींग के माथें से लेकर दाड़ी तक बुरी तरह से कटकर खून बहने लगा और कमलेश यादव मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट पर दिनाँक 29/06/25 को थाना पटेरा में अप.क्र. -171/25 बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीबद्ध किया गया।

           प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं का समावेश होने से अग्रिम विवेचना श्री प्रशांत सुमन एसडीओपी हटा द्वारा की जा रही थी। विवेचना में श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी पुलिस अधीक्षक दमोह के आदेश , श्री सुजीत भदौरिया ASP दमोह के निर्देशन एवं एसडीओपी हटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी कमलेश यादव निवासी जेर (इमलिया) को 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।

सराहनीय कार्य में भूमिका -
श्री प्रशांत सुमन SDOP हटा,  निरी. सरोज ठाकुर (था प्र पटेरा),  सउनि दिलीप सिंह,  प्र.आर. 235 रूपलाल,  प्र.आर.787 दिनेश, आर.512 बालमुकुन्द, आर. 814 रामकृष्ण, आर. राघवेन्द्र, आर.524 गब्बर राजपूत, मआ. रानी गौर

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हत्या करने वाले 9 आरोपीगण को आजीवन कारावास

न्यायालय-  श्रीमान जितेंद्र नारायण एडीजे – चतुर्थ, जिला-दमोह, म.प्र.
आरोपी  –हीरासिंह लोधी एवं अन्य 8
निवासी – ग्राम जमुनाखेड़ा , थाना तेंदूखेड़ा, जिला- दमोह (म.प्र.)
सजा – आरोपी हीरासींग लोधी एवं अन्य 8 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया ।           
             अभियोजन कहानी मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने बताया  कि दिनांक 22.05.2020 को शाम करीब साढ़े पांच बजे फरियादी नरेन्द्र तेंदूखेड़ा में था उसे उसके छोटे भाई अमर ने फोन कर बताया कि हीरा लोधी, छप्पन लोधी, हल्ले लोधी उसे मारने झिन्ना वाले खेत तरफ आ रहे है तो वह तुरंत तेंदूखेड़ा से झिन्ना वाले खेत पहुंचा तो वहां हीरा लोधी, हल्ले लोधी, करन लोधी, हेमराज लोधी, छप्पन लोधी अमर को मां-बहिन की गंदी-गंदी गालिया दे रहे थे। हीरा, हल्ले हाथ में कुल्हाड़ी व करन, हेमराज, छप्पन हाथ में लाठी लिये थे। वह बीच-बचाव करने गया तो हीरा लोधी ने एक कुल्हाड़ी की मुदानी अमर को सिर में मारी तथा दोबारा जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी की मुदानी मारी जो अमर को सिर में पीछे तरफ लगी। फरियादी ने बीच-बचाव किया तो हल्ले, हेमराज, करन, छप्पन ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसे शरीर में मूंदी चोटें आई। इलाज के दौरान अमरसिंह फौत हो गया जिस  पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

                 विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हीरा सींग लोधी व अन्य 08 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर द्वारा की गई ।

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