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भोपाल प्रयोगशाला द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में गौक्रिश ब्रांड घी पाया गया अवमानक, संबंधित दुकानदारों को जारी किए गए धारा 46(4) के तहत नोटिस

    

          दमोह/ कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा दमोह शहर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच उपरांत जारी जांच रिपोर्ट में गौ क्रिश ब्रांड घी का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया।

       खाद्य सुरक्षा प्रशासन डी ओ राकेश अहिरवाल ने बताया दमोह शहर में बकौली चौक स्थित सेठ प्यारेलाल एंड संस से लिये गए गौक्रिश ब्रांड घी का नमूना जांच में अवमानक पाया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त गौक्रिश ब्रांड घी के लिए निर्धारित बी.आर. रीडिंग के मान नियत मान से अधिक पाए गए जिससे घी में अन्य खाद्य तेल एवं वनस्पति डालडा के मिलावट की पुष्टि हुई। उक्त घी में बी आर रीडिंग का मान निर्धारित 40 से 44 के स्थान पर 48.2 पाया गया एवं आर एम वैल्यू का मान 18.4 पाया गया जबकि घी में आर एम वैल्यू का मान निर्धारित 24 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे घी अवमानक स्तर का पाया गया।

            उन्होंने बताया उक्त संबंधित दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत अपील करने हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। इसके तहत संबंधित खाद्य सामग्री विक्रेता उक्त खाद्य पदार्थों की दोबारा जांच केंद्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से निर्धारित शुल्क जमा करके करवा सकता है। अधिनियम अनुसार 30 दिवस की अपील अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित दुकानदारों के द्वारा पुनः जांच हेतु अपील नहीं करने की स्थिति में अवमानक घी के नमूने के प्रकरण नियमानुसार ए.डी.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

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